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दुर्ग

सम्पत्ति कर में 6% की छूट: 30 जून 2025 तक टैक्स जमा कर उठाएं लाभ

दुर्ग | नगर पालिक निगम राजस्व विभाग अमला द्वारा टैक्स पटाने  पर 6 % की छूट दी जा रही हैं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पत्ति कर की राशि में 6 % की छूट दी हैं, छूट मिलने का लाभ उठाने के लिए करदाता आज से ही इस छूट का फायदा उठा सकते हैं, वहीं 30 जून 2025 के पहले करदाता अपने मकान, दुकान, व्यवसायिक संस्था का टैक्स राशि जमा कर रसीद प्राप्त करें सकते हैं..

महापौर अलका बाघमार,आयुक्त सुमित अग्रवाल  ने कहा कि संपत्ति कर पर टैक्स पटाने पर 6% की दी गई हैं, छूट वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगर निगम ने शहरवासियों को  संपत्ति कर पटाने पर 6 प्रतिशत की छूट दी जा रही। छूट मिलने का लाभ करदाता अवश्य उठाये।

महापौर अलका बाघमार ने दुर्ग निगम क्षेत्र के करदाता से अपील की है है कि, 6% छूट का लाभ लेते हुए सभी अपना टैक्स जमा करे। साथ ही महापौर अलका बाघमार और आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कि,वसूली में गति लाने टीम बनाकर बड़े बकायादारों के पास डोर टू डोर संपर्क करे।व्यवसायिक एवं बड़ी संस्थानों में जाकर वसूली करें।

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